मा० जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर श्री राजकुमार सिंह के कुशल निर्देशन में जिला कारागार गोरखपुर में श्री पंकज श्रीवास्तव, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर की अध्यक्षता में महिलाओं को विधिक रूप से जागरूक करने हेतु "विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिससे महिलाओं को त्वरित एवं सुगम न्याय प्राप्त हो सके। साथ ही महिला सुरक्षा और कल्याण के प्रावधानों से सम्बन्धित कानून व "महिला सशक्तिकरण एवं महिला संरक्षण से सम्बन्धित कानूनो का प्रचार-प्रसार एवं मा० सचिव, महोदय द्वारा बताया गया कि भारत में महिलाओं को कई कानूनी अधिकार प्राप्त हैं जिनमें संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार शामिल हैं। संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान किया गया है जिसे वह जागरूक होकर प्राप्त कर सकती हैं उन्हें इन सुविधाओं को दिलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है इसके अतिरिक्त वरिष्ठ जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि जिन बंदी के पास अधिवक्ता नहीं है या ऐसे बंदी जो जमानतदार के अभाव में अभी तक जेल में निरूद्ध है का प्रार्थना पत्र तैयार कराकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करावे, जिससे उक्त बंदी के मुकदमें में अधिवक्ता नियुक्त हो सकें।।
इस अवसर पर जेलर अरूण कुमार कुशवाहा, डिप्टी जेलर विजय कुमार, आदित्य कुमार जायसवाल, अमिता श्रीवास्तव, कारागार महिला हेड जेल वार्डर/जेल वार्डर व अन्य कारागार कर्मी उपस्थित रहें।
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